गुमला, जुलाई 5 -- गुमला, प्रतिनिधि। गुमला सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -3 भूपेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को माओवादी सब जोनल रंथू उरांव और उसके सहयोगी मेघनाथ सिंह खेरवार को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सिविल गांव में छह सितंबर वर्ष 2015 की सुबह घटी घटना से जुड़ा है। इस घटना मे संजीता नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में मृतका के पिता फंदू मुंडा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में रंथू उरांव,बिरबल उरांव,मेघनाथ सिंह खेरवार,बुधेश्वर उरांव,लजीम और एक अज्ञात माओवादी को नामजद आरोपी बनाया गया था। फंदू मुं...