बिजनौर, नवम्बर 12 -- नौ साल पहले चांदपुर के ऐजाज की हत्या के मामले में जिला जज संजय कुमार ने चांदपुर के तीन दोषियों जावेद, नौशाद उर्फ सागर और बाबू चायवाले को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। डीजीसी वरुण राजपूत ने बताया कि चांदपुर के मोहल्ला कटारमल निवासी हफीज अहमद पुत्र शफीक अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसका 18 वर्षीय भतीजा ऐजाज फर्नीचर के काम पर मजदूरी के लिए 16 दिसंबर 2016 को घर से निकला था और लापता हो गया। एजाज के लापता होने के संबंध में ऐजाज के पिता खलीक अहमद ने अगले दिन थाने पर गुमशुदगी लिखाई। तभी हफीज अहमद और उसका भाई खलीक अहमद एजाज की तलाश करते रहे पर ऐजाज का कहीं पता नहीं चला। 20 दिसंबर की शाम को जब हफीज अहमद अपने घर बैठा हुआ था तब मोहल्ले के आरोपियो...