नई दिल्ली, मार्च 27 -- - शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करने के दिए हैं आदेश - नरेश ने दावा किया कि उन्हें जेल में चिंता की दवाएं नहीं दी जा रहीं नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने गुरुवार को मंडोली जेल के अधिकारियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की चिकित्सा स्थिति पर शुक्रवार तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने जेल अधिकारियों को यह आदेश बालियान के उस दावे के बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें चिकित्सकों द्वारा सुझाई गई चिंता की दवा नहीं दी जा रही है। इस बीच अदालत ने बालियान की न्यायिक हिरासत 16 अप्रैल तक बढ़ा दी। बता दें कि बालियान को चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और 15 जनवरी को अदालत ने उनकी जमानत ...