नई दिल्ली, जुलाई 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने झारखंड के महुआगढ़ी कोयला ब्लाक के आवंटन में धोखाधड़ी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल की अदालत ने कहा कि यह मामला कोयला ब्लाक आवंटन से जुड़ा है। दोषियों ने भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। अदालत ने सीबीआई के उप-कानूनी सलाहकार की उस दलील से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि इस घोटाले से राष्ट्र को भारी नुकसान हुआ है। मनोज कुमार जायसवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत तीन-तीन साल की सजा और कुल दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ...