औरंगाबाद, दिसम्बर 16 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में गवाही पर चल रहे 27 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने जब सख्ती दिखाई तब मंगलवार को पहली गवाही हुई। गवाह के रूप में डॉ रवि रंजन की गवाही कराई गई। इसके बाद मुकदमा आगे बढ़ा। नगर थाना कांड संख्या 314/98 में 27 सालों से गवाही नहीं हो पाई थी। इसको लेकर विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपन सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने नाराजगी जताई थी। न्यायाधीश ने 18 नवंबर को एक पत्र औरंगाबाद के डीएम को लिखकर इससे अवगत कराया था। कहा था कि नगर थाना कांड संख्या-314/98 में धारा 448, 307, 376/511, 427/34 में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया गया था, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 21 मार्च 2013 को धारा 448, 307, 376/511, 427/34 भादंवि में आरोप गठित किया गया। अभियोजन के द्वार...