झांसी, अक्टूबर 29 -- उपभोक्ता फोरम ने वाहन कंपनी को आदेश दिया कि वह खरीदार को ई-कार की कीमत वापसस करे, क्योंकि उपभोक्ता को गुमराह किया है और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अदालत ने कंपनी को कार की पूरी कीमत लौटाने के साथ मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 15 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव बालाजी रोड स्थित शिव परिवार कॉलोनी में रहने वाले कमल सिंह ने बताया कि वह मूल रूप से ललितपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 29 मार्च 2023 को एक शोरूम से टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स कार 18,40,000 रुपये में खरीदी थी। उस वक्त वाहन बीमा शुल्क 50,666 रुपये और पंजीकरण शुल्क के रूप में 40,334 रुपये लिए गए थे। कंपनी ने एक बार पूरा चार्ज होने पर 453 किलोमीटर चलने का दावा किया था लेकिन उनकी कार सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही चल रही थी। इसकी शिक...