सहारनपुर, नवम्बर 20 -- न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-तीन ने नशा तस्करी के गंभीर मामले में अभियुक्ता रूबी पत्नी फकरूद्दीन को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 23 अक्टूबर 2018 को वादी संजीव कुमार की शिकायत पर थाना फतेहपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्ता के कब्जे से 720 ग्राम चरस बरामद की गई थी। ऑपरेशन कन्क्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सैल ने सशक्त पैरवी की, जिसके चलते न्यायालय ने दोष सिद्ध कर सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी दीपक सैनी, विवेचक उपनिरीक्षक कुंवरपाल सिंह और पैरोकार बिजेन्द्र सिंह के प्रयासों से अदालत द्वारा सजा सुनाई गई।
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