नई दिल्ली, जुलाई 20 -- केरल हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर अहम आदेश जारी किया है। इसने अदालतों से कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को आदेश जारी करने के लिए एआई टूल्स (जैसे- चैटजीपीटी) का उपयोग न किया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया कि क्लाउड-आधारित AI टूल्स का इस्तेमाल आदेश जारी करने में नहीं किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एचसी ने साफ कर दिया कि निष्कर्ष निकालने, आदेश या फैसला जारी करने के लिए एआई का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें- 'स्थिर बने रहना चुनौती', अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया वीडियो यह भी पढ़ें- उड़ान भरने के 26 सेकंड बाद क्या हुआ? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में नया खुलासा हाई कोर...