नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षाविद अशोक स्वैन की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में स्वैन ने अपने प्रवासी भारतीय नागरिकता(ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के खिलाफ एकलपीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया था। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एकलपीठ के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला स्वैन के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया जा रहा। पीठ ने एकलपीठ के फैसले पर गौर किया। एकलपीठ ने अपने फैसले में स्वैन का ओसीआई कार्ड रद्द करने के केन्द्र के आदेश को खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने कहा कि निर्णय स्वैन के पक्ष में आया था, ऐसे में स्पष्ट है कि एकलपीठ की टिप्पणी कोई अपने फैसले को लेकर नहीं थी, बल्कि यह एकलपीठ की प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.