नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- रोहिणी जिला अदालत ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने के आदेश को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश पारित करने से पहले पत्रकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। जिला जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने चार पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास और आयुष जोशी की उस अर्जी मंजूर कर ली। चारों ने सिविल जज के छह सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। सिविल जज ने एईएल की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए दस प्रतिवादियों को आदेश दिया था कि वे वेबसाइट, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री को हटाएं। जिला अदालत ने कहा कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है। यह अपील स्वीकार की जाती है और आदेश रद्द किए जाते हैं। अदालत ने मामला दोबार...