विधि संवाददाता, मई 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी नामंजूर कर दी है। विजय ने अपनी माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 दिन की पेरोल (अल्प कालिक ज़मानत) की मांग की थी। विजय की पेरोल अर्जी पर अवकाश के दिन न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की। इसके लिए रात आठ बजे विशेष पीठ गठित की गई। विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मंजू सिंह ने पक्ष रखा जबकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड ने पेरोल अर्जी का विरोध किया। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और अन्य लोगों के साथ उसके अधिवक्ता विजय मिश्रा को भी नामजद किया गया है। विजय इस मामले में वर्तमान में इटावा जेल में बंद है। 10 मई को उसकी माता नवरंगी देवी का निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि 11 मई को विजय के बड़े भाइयों और अन्य...