प्रयागराज, मई 8 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुधवार को एमपी एमएलए/ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीलकान्त मणि त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। जहां सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तिथि तय की है। मुकदमे के अनुसार ईडी के इलाहाबाद स्थित कार्यालय के तत्कालीन सहायक निदेशक गुंजन कुमार झा ने पूछताछ के लिए जुलाई व अगस्त 2021 के बीच चार समन जारी किए थे। इसमें आरोपी मोहम्मद उमर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। ईडी के समन तामील होने के बावजूद मोहम्मद उमर जांच आधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज सत्र न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। प्रारंभिक सुनवाई...