नई दिल्ली, मार्च 7 -- माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति बताकर प्रयागराज में कई लोगों को घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही इन घरों को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। वकील और प्रोफेसर सहित कई अन्य लोगों के घरों में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि किसी के घरों को इस तरह से तोड़फोड़ करना गलत संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को तोड़े गए घरों का दोबारा निर्माण करना होगा। हालांकि इस बारे में पीठ ने आदेश नहीं दिया है। जस्टिस अभय एस. ओका और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पहली नजर में यह चौंकाने वाला और गलत संकेत देता है। इतना ही नहीं पीठ ने कहा कि इसे ठीक करने की जरूरत है। पीठ ने प्रोफेसर अली अहमद, अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, दो महिला और ...