पटना, फरवरी 19 -- विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के तकनीकी संस्थानों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों का समायोजन नियमानुकूल नहीं है। वह गुरुवार को विधानसभा में ज्योति देवी और अन्य के ध्यानाकर्षण पर सरकार का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर उच्च न्यायालय का क्या निर्णय है, इसका वह अवलोकन करेंगे। ध्यानाकर्षण में कहा गया था कि राज्य के तकनीकी संस्थानों में दशकों से कार्यरत अतिथि शिक्षक बिहार के मूल निवासी हैं। आरक्षण नियमों के तहत नियुक्त किये गये इन्हीं शिक्षकों के बल पर संस्थानों को एआईसीटीई से संबद्धता प्राप्त होती रहती है। इसलिए वर्ष 2010 से 2024 तक 500 से अधिक अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन शिक्षकों को 65 वर्ष तक समायोजन कर पुन: कार्य अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार ...