अलीगढ़, जनवरी 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। छात्रवृत्ति गबन के मामले में भाजपा नेता व अतरौली ब्लॉक प्रमुख पति केहर सिंह व उनके भाई साहब सिंह के पक्ष में हुए निचली अदालत के फैसले को एडीजे की अदालत ने रद्द कर दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को साक्ष्यों व जांच सामग्रियों के साथ सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कमल सिंह के अनुसार पला साहिबाबाद के दो विद्यालयों में छात्रवृत्ति गबन हुआ था। दोनों विद्यालय एक ही परिसर में चल रहे थे और दोनों भाई उसे चलाते हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की मदद ली गई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर साल 2013 में सिविल लाइन थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 2014 में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। इसी बीच दोनों ने जमानत कराने के साथ साल 2015 में डीजीपी से...