नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-लाइट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर से लागू होगा और यह जून 2020 में जारी पुराने नियमों की जगह लेगा।कितना होगा नया चार्जसरकारी क्षेत्र (NPS और UPS) के लिए शुल्क PRAN खोलने का शुल्क - ई-PRAN किट (डिफॉल्ट ऑप्शन): Rs.18 - फिजिकल PRAN कार्ड: Rs.40 - वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC): Rs.100 प्रति खाता - जिन खातों में जीरो बैलेंस है, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। - ट्रांजैक्शन शुल्क: नहीं लगेगा (Nil)अटल पेंशन योजना और NPS-Lite के लिए शुल्क - PRAN खोलने का शुल्क: Rs.15 - वार्षिक रखरखाव शुल्क:...
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