नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के नाम और तस्वीर का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आपत्तिजनक, अश्लील और डीपफेक कंटेंट हटाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अभिनेता से पूछा कि क्या उन्होंने पहले यूट्यूब से संपर्क कर कोई शिकायत दर्ज कराई थी? न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अजय देवगन की पहचान और व्यक्तित्व का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। कोर्ट ने ऐसे कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए। देवगन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया कि कुछ लोग अजय क...