नई दिल्ली, मई 22 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अजमेर शरीफ के खातों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने अजमेर में अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयदजादगान दरगाह शरीफ एवं एक अन्य की याचिका पर आदेश दिया कि मामले की सुनवाई तक कोई ऑडिट न हो। कोर्ट ने 14 मई के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं की इस दलील को विश्वसनीय पाया कि मामले में कैग अधिनियम की धारा 20 के तहत आवश्यकताओं को लागू नहीं किया गया। ऑडिट की कोई वजह नहीं बताई गई। यह प्रावधान कुछ प्राधिकरणों या निकायों के खातों के ऑडिट से संबंधित है। वहीं, कैग की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता का ऑडिट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा था। कैग ने ऑडिट की अपनी प्रक्रिया...
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