दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रस्तावित ऑडिट पर रोक लगा दी है। जस्टिस सचिन दत्ता ने राजस्थान में अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयदजादगन दरगाह शरीफ और एक अन्य पंजीकृत सोसायटी की याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने अपने 14 मई के आदेश में याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में विश्वसनीयता पाई कि CAG अधिनियम की धारा 20 के तहत आवश्यकताओं को इस मामले में लागू या पूरा नहीं किया गया था। यह प्रावधान कुछ प्राधिकरणों या निकायों के खातों के ऑडिट से संबंधित है। CAG के लिए पेश हुए वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का ऑडिट उसके बाद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 21 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है कि अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि अगली सु...
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