नई दिल्ली, फरवरी 19 -- दक्षिण कोरिया की अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दिसंबर 2024 में 'मार्शल लॉ' लागू करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है। अदालत में फैसला सुनाते हुए जज जी कुई-यून ने कहा है कि कोर्ट ने यून को 'नेशनल असेंबली' पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास के तहत सेना और पुलिस बल को जुटाने, नेताओं को गिरफ्तार करने और 'कुछ समय' तक निरंकुश शासन स्थापित करने का दोषी करार दिया है। इस दौरान एक विशेष अभियोजक ने यून के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि उनके कार्यों ने देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया और वह सबसे गंभीर सजा के हकदार हैं। हालांकि अधिकतर विश्लेषकों को उन्हें उम्रकैद की सजा मिलने की उम्मीद थी क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ था। बता दें कि दक्षिण कोरिया ने 1997 के बाद स...