कानपुर, मार्च 29 -- कानपुर। वरिष्ठ संवाददाता आयकर करदाताओं के लिए यह खबर अहम है. अपडेटेड आईटीआर फाइल करने को सिर्फ तीन दिन बचे हैं। करदाताओं के पास अपनी अघोषित आय का खुलासा करने के अलावा पिछले रिटर्न में गलतियों को सुधार का मौका है. 31 मार्च के बाद ऐसा करने पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग की ओर से भी कहा गया है कि 31 मार्च के बाद 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स के साथ ब्याज देना पड़ेगा। सीए शाश्वत गुप्ता के अनुसार, 31 मार्च तक टैक्स बचाने का मौका है। इसके बाद करदाताओं के सामने इसका विकल्प नहीं होगा।उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से संशोधित आईटीआर फाइल करने की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने करने की व्यवस्था लागू हो जाएगी। पिछले रिटर्न में गलतियां सुधारने या किसी भी संपत्ति का खुलासा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

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