सहारनपुर, सितम्बर 1 -- भूमि से जुड़े मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर चार आरोपियों की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी टिम्मू सिंह, सतेंद्र कौर, प्रीति दुआ और प्रभजीत सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त की है। आरोपियों को आठ सितंबर तक अदालत में आत्मसमपर्ण करना होगा। अधिवक्ता शलभ शर्मा ने बताया कि मामला दर्पण सिनेमा के पास स्थित भूमि से जुड़ा है। भूमि मनीष गर्ग की पुश्तैनी जमीन है। इसके सभी कागजात भी उनके पास थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी भूमि का फर्जी कागजात के आधार पर बैनाम करा लिया। पुलिस की जांच में भी फर्जवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी बलजिंदर कौर ने निशा अरोड़ा और अमित अरोड़ा से भूमि खरीदने का दावा किया था। इसके बाद वर्ष 2023 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने ...