नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा या पहले सेशन कोर्ट जाना जरूरी होगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केरल हाईकोर्ट की नियमित प्रथा का संज्ञान लिया, जिसमें वादी द्वारा सेशन कोर्ट जाए बिना ही अग्रिम जमानत अर्जियों पर सीधे विचार किया जाता है। पीठ ने सवाल किया कि केरल हाईकोर्ट में यह एक प्रथा बन गई है कि वादी के सेशन कोर्ट का रुख किये बिना ही अग्रिम जमानत की अर्जियों पर सीधे विचार कर लेता है। ऐसा क्यों है? शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दो व्यक्तियों द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने मामले में कहा कि याचिकाकर्त...