रांची, जनवरी 13 -- रांची, संवाददाता। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद एक युवक को कथित रूप से अगवा कर अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए रांची के एसएसपी, खूंटी थाना प्रभारी और कांके थाना प्रभारी को 14 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तीनों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला दमोदर नाथ शाहदेव द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र देवब्रत नाथ शाहदेव को कांके थाना कांड संख्या 90/2025 में अग्रिम जमानत मिलने और जमानत बांड भरने के बावजूद बिना किसी वारंट और कारण के पुलिस ने घर से उठा लिया और अवैध रूप से हिरासत में...
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