प्रयागराज, अगस्त 28 -- अग्रवाल समाज समिति के विवाद को संज्ञान में लेते हुए सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज और चिट्स ने संस्था को कालातीत घोषित करते हुए सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 27 अगस्त का सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज और चिट्स कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, समिति को कालातीत घोषित करने के साथ संस्था की प्रबंध समिति का चुनाव कराने का आदेश दिया है। रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज के अनुसार, चुनाव से पूर्व साधारण सभा के वैध सदस्यों का निर्धारण नियमानुसार किया जाना है। क्योंकि किसी पक्ष की ओर से संस्था का मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता अंशुल अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्य की सोसाइटी का पंजीकृत नियमानुसार निर्वाचन नहीं कराया जाना सही पाया गया। इसलिए अग्रवाल समाज को नियमानुसार कालातीत घोषित कर दिया गया। ...