चम्पावत, सितम्बर 20 -- चम्पावत। अग्निवीरों को समूह ग की सीधी भर्ती में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर आरक्षण नियमावली लागू की गई है। इस निर्णय से अग्निवीर के रूप में सेवा द चुके युवाओं को लाभ मिलेगा। नियमावली के अनुसार सेवामुक्त अग्निवीरों को सीधी भर्ती में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। यह प्रावधान केवल राज्य के मूल निवासियों पर लागू होगा। यह नियमावली गृह विभाग के पुलिस आरक्षी, एसआई, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक एवं उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय रक्षक पदों पर लागू होगी। --
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