आगरा, नवम्बर 28 -- फर्म का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से शॉप कीपर्स इंश्योरेंस कराया था। बीमित अवधि के दौरान प्रतिष्ठान में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया था। वादी का एक करोड़ 23 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। कंपनी द्वारा कम क्लेम देने पर उसने आयोग में मामला प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष व सदस्य पारुल कौशिक ने बीमा कंपनी से वादी को 73 लाख छह हजार 393 रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के 10 हजार भी देने को कहा है। मैसर्स श्री गिर्राज जी टायर्स सिकंदरा के प्रोपराइटर राहुल अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी फर्म टायर, ट्यूब, बैटरी आदि के विक्रय के साथ-साथ पीसीआर वाहनों के व्हील बैलेंसिंग एवं एलायनमेंट का कार्य कर...