नई दिल्ली, अगस्त 8 -- अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मिशेल पर यह नियम लागू नहीं होता कि वह अपने अपराध के लिए सात साल की सजा काट चुका है। वह गंभीर अपराध के मामले में आरोपी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज संजय जिंदल की अदालत ने कहा कि मिशेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि धारा 467 के तहत आरोपों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि मिशेल कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रश्न कि क्या धारा 467 भारतीय दंड संहिता की धारा 467 बनती है या नहीं, आरोप तय करने के चरण में तय किया जाना है। अदालत ने कहा कि मिशेल...