गोपालगंज, जून 3 -- अपडेट नहीं कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई जरूरत पड़ने पर पुलिस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है रद्द दुर्घटना, आपराधिक गतिविधि एवं ई-चालान में पुलिस को हो रही परेशानी कुचायकोट। एक संवाददाता परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब डीएल और आरसी में मोबाइल नंबर अगस्त तक अपडेट कराया जा सकता है। इससे पहले विभाग ने अंतिम तिथि मार्च निर्धारित की थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई किया गया था। समय सीमा बढ़ने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि यह कदम यातायात व्यवस्था को अधिक ...
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