आगरा, फरवरी 26 -- नौ वर्षीय बालक का अपहरण कर उसकी हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से लाश को भूसे में छिपाने के मामले में आरोपी वाहिद निवासी ग्राम धौर्रा एत्मादपुर को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र दिनेश तिवारी ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं एसपीओ घनश्याम गुप्ता ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत अन्य गवाह पेश किए। इसमें वादी, उसके भाई एवं क्षेत्रीय लोगों की गवाही अहम रही। वादी रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम धौर्रा ने थाना एत्मादपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आठ सितंबर 2020 को उसका लड़का उपदेश उर्फ भुल्ला उम्र करीब नौ वर्ष घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते कही गायब हो गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी एवं अन्य की बाइक को रोकने...
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