नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि वह बिहार एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकता। जो भी अंतिम फैसला होगा, वह पूरे देश के ऊपर लागू होगा। अदालत ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि संवैधानिक प्राधिकार, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। आगे उसने कहा कि अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई विधि में कोई अवैधता मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। बिहार में एसआईआर कवायद की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सात अक्टूबर की तारीख तय की।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर की बात कही थी। चुनाव आयोग की इस संबंध में 10 स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.