जयपुर, मार्च 12 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुआ 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता को चिकित्सकीय तरीके से 27 हफ्ते (करीब साढ़े छह महीने) का गर्भ गिराने को मंजूरी दे दी। हालांकि इसमें पीड़िता की जान को भी खतरा है, लेकिन पीड़िता के माता-पिता ने इसे लेकर अपनी सहमति दे रखी है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अगर इस बच्चे का जन्म होता है तो पीड़िता को जिंदगीभर अपमान और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा है कि ऐसा नहीं करने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गम्भीर खतरा पैदा हो सकता है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया, जिसमें नाबालिग के 27 हफ्ते से अधिक समय के गर्भ को हटाने को हाई रिस्क वाला बताते हुए हटाने की राय दी गई थी। जिसके बाद जस्टिस सुदेश बंसल ने इसी रिपोर्ट को देखने के बाद 10 मार्च को इस बारे म...
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