नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नए नियम के तहत, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों पर नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। इस वजह से सामान पर दो एमआरपी दिख सकती हैं। इनमें से एक पुरानी कीमत और दूसरी नई जीएसटी वाली कीमत होगी।सामान खरीदते समय क्या करें -पैकेट पर एमआरपी देखें, हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं, तो कम कीमत वाला नया एमआरपी सही है। - खरीदारी के बाद बिल मांगें और उसमें लिखी कीमत को जांचें। - अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है, तो नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें - छोटी दुकानों पर पुराने एमआरपी पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें।जीएसटी का लाभ न मिलने पर कर सकते हैं शिकायत केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ दि...