नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- Having Two Voter ID Cards is Crime, how to Delete One: भारत में वोटर ID कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नागरिक अधिकार का प्रतीक है। लेकिन कई बार पता बदलने या गलती से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर किसी व्यक्ति के नाम पर दो वोटर ID कार्ड बन जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि दो वोटर ID रखना कानूनन अपराध है। Representation of the People Act, 1950 के तहत एक व्यक्ति का नाम दो विधानसभा क्षेत्रों या एक ही क्षेत्र की दो जगहों पर दर्ज नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो यह धोखाधड़ी (Fraudulent Enrollment) माना जाता है, जिसके लिए सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अच्छी बात ये है कि अब आप अपने डुप्लीकेट वोटर ID को घर बैठे ऑनलाइन ही डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव ...