नई दिल्ली, मार्च 10 -- अगर आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस कट रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड की झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 भरना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जिससे करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा मिल सकती है। इस फॉर्म को भरकर पहले से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आय पर अतिरिक्त टीडीएस न कटे।क्या है फॉर्म-13 अक्सर देखा जाता है कि बैंक, कंपनियां, नियोक्ता और अन्य संस्थान आयकर अधिनियम- 1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं, भले ही टैक्सपेयर की कुल कर देनदारी उतनी न बनती हो। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने करदाताओं को फॉर्म-13 की सुविधा ...
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