कानपुर, नवम्बर 5 -- चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कराने के आरोपी निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा की जमानत अर्जी जिला जज अनमोल पाल ने खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की जांच और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों की रोशनी में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जाती है। परेड के नवाब इब्राहिम हाता निवासी मोईनुददीन आसिफ जाह ने ग्वालटोली थाने में बतौर मुतवल्ली मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप सिविल लाइंस स्थित 13/387, 13/388 और 13/390 की संपत्ति नवाब मंसूर अली की थी। वर्ष 1911 में हाफिज हलीम को यह संपत्ति 99 वर्ष के पट्टे पर दी गई थी। संपत्ति 2010 तक प्रयोग की जा सकती थी। जिसके बाद यह पुन: वक्फ संपत्ति हो गई। आरोप है कि वक्फ बोर्ड में बेदखली की कार्यवाही चल रही थी इसी बीच अखिलेश दुब...