नोएडा, दिसम्बर 23 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने अखलाक हत्याकांड में मंगलवार को प्रदेश सरकार की केस वापसी की अर्जी को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अर्जी महत्वहीन और आधारहीन है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में अब रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए। दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की सूचना पर भीड़ ने अखलाक की पीटकर हत्या कर दी थी। उसके बेटे दानिश को भी पीटकर अधमरा कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। जिला न्यायालय में केस को लेकर गवाही चल रही है। ऐसे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने प्रदेश सरकार की तरफ से इस केस की वापसी को लेकर न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने मंगलवार को सरकार की केस व...