वाराणसी, जुलाई 19 -- वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने शनिवार को इलाज का पैसा न देने, मारपीट करने ओर फर्जी मुकदमे में फंसाने के मामले में सख्त आदेश दिया है। रोहनिया थानाप्रभारी को तत्कालीन अखरी पुलिस चौकी इंचार्ज अवनीश मिश्रा समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार वेदांत चाइल्ड केयर हॉस्पिटल (अखरी) के संचालक अखंड प्राप्त सिंह ने कोर्ट में आवेदन दिया था। आवेदन में कहा गया कि 10 मार्च 2023 को विपक्षी गौतम गोसाई अपने सात साल के पुत्र मयंक को गंभीर हालत में लेकर आया था। बालक की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर ले जाने की सलाह परिजनों को दी गई। हालांकि परिवार की रजामंदी पर बच्चों को भर्ती किया गया। आठ दिन में बच्चा स्वस्थ्य हो गया। इलाज में 86 हजार रुपये खर्च हुए। विपक्षी 37 ह...