कानपुर, नवम्बर 11 -- अकबरपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले एक व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को एंटी डकैती कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि अकबरपुर कस्बा के मेवाती मोहाल निवासी पशु कारोबारी जमाल कुरैशी 20 जनवरी 2021 की सुबह घर से पांच लाख रूपये एक बैग में लेकर पुखरायां बाजार करने जा रहे थे। उसी दौरान मोहल्ले की मस्जिद के पास घना कोहरा होने का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाशों ने उसपर हमला कर रुपयों का बैग छीनकर भाग गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करते हुए कस्बा निवासी राजा सिंह व इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उनके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश क...