बारां, मई 2 -- बारां। अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में झालावाड़ के एडीजे कोर्ट द्वारा दी गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक अयोग्य घोषित हो जाता है। यह मामला 3 जनवरी 2005 का है, जब विधायक मीणा ने उपखंड अधिकारी (SDM) रामनिवास मेहता की कनपटी पर पिस्टल तान दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। वह ग्रामीणों के साथ खाताखेड़ी के उपसरपंच चुनाव में दोबारा वोटिंग की मांग को लेकर सड़क जाम करने पहुंचे थे। मौके पर मौजूद प्रोबेशनर IAS डॉ. प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार को भी धमकाया गया। विधायक ने सरकारी वीडियोग्राफर का कैमरा तोड़ा और IAS अधिकारी का कैमरा जब्त कर लिया, जिसे बाद में लौटाया गया। एडीजे क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.