नई दिल्ली, जुलाई 26 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतर-धार्मिक प्रेमी जोड़े की याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने के बजाय अलग कर दिया। कोर्ट ने दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को मामले की व्यक्तिगत जांच कर महिला से शेल्टर होम में संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने आदेश दिया कि डीसीपी स्वयं महिला से मिलें। यदि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है, तो दिल्ली पुलिस की एसओपी के अनुसार दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाए। याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी यह जोड़ा 22 जुलाई को दक्षिण-पू्र्वी डीसीपी के पास सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचा था। लेकिन प...