दिल्ली, मार्च 20 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोपी लक्ष्य विज को बड़ी राहत दी है। सैकड़ों करोड़ के कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी लक्ष्य विज को आज कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने बुधवार को आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद लक्ष्य को जमानत दी। राउज एवेन्यू अदालत ने उसे 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का जमानत बांड भरने के बाद ही बेल दी। उन्होंने आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं। वकील प्रभाव राल्ली ने विज के लिए जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी अपराध की आय की राशि स्थापित करन...