नई दिल्ली, मार्च 20 -- - राउज एवेन्यू अदालत ने पांच लाख के निजी मुचलके पर दी है जमानत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने सैकड़ों करोड़ के कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी लक्ष्य विज को नियमित जमानत दी है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव की अदालत ने आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद लक्ष्य को जमानत दी है। अदालत ने विज को पांच लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का जमानती बांड भरने के बाद जमानत दी। उन्होंने आरोपी को अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रभाव रल्ली ने विज के लिए जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह भी बताया गया कि ईडी अपराध की आय की राशि स्थापित नहीं कर पाया ...