नई दिल्ली, जून 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के ठाणे में अंडरवर्ल्ड के सहयोग से बने 17 इमारतों को ध्वस्त करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'नगर निकायों की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण के पीछे अंडरवर्ल्ड के लोग शामिल हैं, इसलिए हम किसी तरह का राहत नहीं दे सकते। जस्टिस उज्ज्ल भुइयां और मनमोहन की अवकाशकालीन पीठ इस मामले में इमारतों को गिराने के लिए आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए साहसिक रुख की सराहना की है। पीठ ने 'उच्च न्यायालय के इस स्पष्ट निष्कर्ष का हवाला दिया कि नगर निकायों की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण में अंडरवर्ल्ड के लोग शामिल है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि 'अगला नंबर आपकी बंबई का है, वहां अतिक्रमण होगा। बस इतना ही कर...