नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को अंगदान के लिए एक पारदर्शी एवं सक्षम प्रणाली बनाने के लिए राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इंडियन सोसायटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर ये निर्देश पारित किए। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्य, जिन्होंने अभी तक मानव अंग प्रतिरोपण नियम, 2014 को नहीं अपनाया है, इस मुद्दे के 'महत्व' पर जोर देते हुए इसे शीघ्रता से अपनाएं। पीठ ने केंद्र से अंग प्रतिरोपण के लिए 'आदर्श आवंटन मानदंड' वाली एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने को कहा। इन राज्यों में निकाय का गठन करें शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि म...