रुद्रपुर, मई 14 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मासूम का फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी सुनील पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 दिसंबर 2016 की शाम पांच बजे अचानक उनका पांच वर्षीय बेटा अंकित पाल लापता हो गया था। इसी शाम करीब साढ़े सात बजे अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर अंकित के अपहरण की जानकारी देते हुए 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। साथ ही फिरौती न दिए जाने पर बेटे की हत्या की धमकी दी। इस पर सूचना पुलिस को दी तो कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान 22 दिसंबर को पुलिस न...