नैनीताल, जुलाई 7 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अपील पर सुनवाई करते हुए कोटद्वार की विशेष अदालत के फैसले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। यह अपील पुलकित आर्य की ओर से कोटद्वार कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर की गई है। मामले की अगली सुनवाई को 18 नवंबर की तिथि तय की गई है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत की कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कोटद्वार की अदालत ने बीती 30 मई को पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354A (यौन उत्पीड़न) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ...