कोटद्वार, मई 30 -- उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की जज रीना नेगी ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस हाई-प्रोफाइल मामले घटना के 2 साल, 8 महीने और 12 दिन कोर्ट से फैसला आया। कोर्ट ने फैसला देते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य पर कुल 72 हजार रुपये का अर्थदंड, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता पर भी 72-72 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। राज्य सरकार की प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के परिजनों को चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।वीआईपी गेस्ट्स को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार पर मार डाला 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट यह घटन...