नई दिल्ली, जनवरी 7 -- अंकिता भंडारी केस में नाम उछाले जान के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सोशल मीडिया हैंड्ल्स को गौतम से जुड़े कॉटेंट को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि गौतम का नाम उछालना जारी रखा गया तो अंजाम भुगतना होगा। अदालत ने कांग्रेस, 'आप' और अन्य प्रतिवादियों को अंकिता भंडारी मामले में गौतम को 'वीआईपी' बताए जाने संबंधी किसी भी तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। साथ ही अदालत ने आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि संतुलन की सुविधा (बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस) वादी के पक्ष में है।

हि...