रांची, फरवरी 23 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 1 का संशोधन करते हुए इस अनुसूचित क्षेत्रों से हटाएं। जिसे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से विगत 24 वर्षो से लागू कर रखा गया है। यह बातें आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लैडसन डुंगडुंग ने कही। वे रविवार को एसडीसी सभागार में हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने मांग की, कि 29 जुलाई 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड सरकार को दिए गए आदेश के आलोक में पेसा कानून 1996 के सभी 23 प्रावधानों को पेसा नियमावली के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अविलंब लागू किए जाएं। साथ ही पेसा कानून 1996 को पेसा नियमावली के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाए। साथ ही उक्त क्षेत्र में बालू ...